बल्क वेस्ट जनरेटर्स का पंजीयन अनिवार्य, नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी निकायों को जारी किए निर्देश
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सभी बल्क वेस्ट जनरेटर्स का केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के पोर्टल पर पंजीयन सुनिश्चित कराने के निर्देश जारी किए हैं। यह व्यवस्था 1 जून 2026 से प्रभावी है।


