DJ बजाया तो भरना पड़ेगा ₹50 हजार! मोहर्रम-उर्स को लेकर वक्फ बोर्ड का आदेश
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DJ बजाया तो भरना पड़ेगा ₹50 हजार! मोहर्रम-उर्स को लेकर वक्फ बोर्ड का आदेश

June 12, 2026
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छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने मोहर्रम, उर्स और अन्य धार्मिक आयोजनों में DJ, बैंड-बाजा, आतिशबाजी, नाच-गाने समेत गैर-शरीयत गतिविधियों पर रोक लगा दी है। नियमों के उल्लंघन पर संबंधित समिति पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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