पेंशनर्स को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने 120 दिनों में एरियर भुगतान का दिया आदेश
हाईकोर्ट ने पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार को छठवें और सातवें वेतनमान का बकाया एरियर 120 दिनों के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया है। अदालत ने यह फैसला मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम-2000 की धारा 49 के तहत सुनाया। छत्तीसगढ़ पेंशनर्स समाज के प्रांताध्यक्ष Chetan Bharti ने 12


