आतंकी पीड़ितों के मुआवजे पर सुनवाई से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार
Delhi High Court ने राजधानी में आतंकी हमलों के पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा और सरकारी नौकरी में विशेष लाभ देने की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश D. K. Upadhyaya और जस्टिस Tejas Karia की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि


