Delhi High Court ने फिल्म अभिनेत्री Karisma Kapoor के बच्चों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अहम अंतरिम आदेश जारी किया है। अदालत ने दिवंगत कारोबारी Sanjay Kapoor की संपत्ति से जुड़े मामले में उनकी दूसरी पत्नी Priya Kapoor को फिलहाल किसी भी प्रकार का लेन-देन या हस्तांतरण करने से रोक दिया है।

न्यायमूर्ति Jyoti Singh की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि मामले का ट्रायल लंबा चल सकता है, ऐसे में संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। अदालत ने निर्देश दिया कि संजय कपूर के बैंक खातों और विदेश में मौजूद उनकी क्रिप्टोकरेंसी होल्डिंग्स को फिलहाल निष्क्रिय रखा जाए।

अदालत ने स्पष्ट किया कि अंतिम निर्णय आने तक संपत्ति की वर्तमान स्थिति को बनाए रखना जरूरी है, ताकि किसी भी पक्ष के अधिकार प्रभावित न हों। साथ ही, प्रतिवादी प्रिया कपूर को याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई सभी आपत्तियों और चिंताओं का जवाब देने का निर्देश भी दिया गया है।

यह आदेश उस अंतरिम याचिका पर दिया गया है, जिसमें करिश्मा कपूर के बच्चों ने संपत्ति विवाद के निपटारे तक तत्काल संरक्षण की मांग की थी। याचिका में कथित वसीयत को चुनौती देते हुए आशंका जताई गई थी कि संपत्ति में हेरफेर या स्थानांतरण किया जा सकता है, जिससे उनके अधिकार प्रभावित हो सकते हैं।

मामले की अगली सुनवाई में अदालत दोनों पक्षों की दलीलों पर विस्तार से विचार करेगी।

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