नई दिल्ली, 09 जून 2026

सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) को निर्देश दिया है कि वह 12वीं कक्षा की इम्प्रूवमेंट परीक्षा के परिणाम जल्द से जल्द घोषित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए। अदालत ने कहा कि पश्चिम एशियाई देशों के कॉलेजों में एडमिशन प्रक्रिया प्रभावित नहीं होनी चाहिए।

जस्टिस मनमोहन और विजय बिश्नोई की बेंच ने एक विदेशी छात्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए CBSE को नोटिस जारी किया और शुक्रवार तक समाधान योजना पेश करने का आदेश दिया।

कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि जरूरत पड़े तो “दिन-रात काम करें”, लेकिन छात्रों के भविष्य से जुड़ा यह मामला किसी भी हालत में लंबित नहीं रहना चाहिए।

याचिकाकर्ता छात्र ने बताया कि उसका रिजल्ट “RL (Result Later)” दिखाया जा रहा है, जिससे उसका विदेशी विश्वविद्यालय में एडमिशन अटक गया है। कई अन्य छात्र भी इसी स्थिति का सामना कर रहे हैं।

CBSE की ओर से समय मांगा गया, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए 12 जून को अगली सुनवाई तय कर दी।


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