15 मई 2026 | रायपुर

छत्तीसगढ़ सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लेते हुए ‘छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984’ में संशोधन किया है। नए नियमों के तहत अब शहरों, कॉलोनियों, बाजारों, औद्योगिक क्षेत्रों और प्रमुख सड़कों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा सकेंगे। सरकार का उद्देश्य राज्य में मजबूत चार्जिंग नेटवर्क तैयार कर इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना और पेट्रोल-डीजल आधारित वाहनों पर निर्भरता कम करना है।

कॉलोनियों और बाजारों में बनेंगे चार्जिंग प्वाइंट

संशोधित नियमों के बाद अब रिहायशी कॉलोनियों, बाजारों, जिला केंद्रों, कमर्शियल जोन और औद्योगिक क्षेत्रों में मोबाइल टावरों की तर्ज पर चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क विकसित किया जा सकेगा। इसके साथ ही पहली बार बैटरी स्वैपिंग और इन-बिल्डिंग मोबाइल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नियमों में शामिल किया गया है।

पार्किंग का 20% हिस्सा EV के लिए आरक्षित

सरकार ने स्टैंडअलोन चार्जिंग स्टेशनों के लिए अलग मानक तय किए हैं। नियमों के अनुसार कुल पार्किंग क्षमता के कम से कम 20 प्रतिशत हिस्से को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आरक्षित रखना होगा। वहीं होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट परिसरों में भी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विशेष स्थान निर्धारित किए जाएंगे।

हाईवे पर हर 25 किमी में चार्जिंग स्टेशन

नई नीति के तहत राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर दोनों ओर हर 25 किलोमीटर में सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन विकसित करना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा भारी वाहनों और लंबी दूरी तय करने वाली इलेक्ट्रिक कारों के लिए हर 100 किलोमीटर पर फास्ट चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।

बैटरी स्वैपिंग की भी मिलेगी सुविधा

सरकार ने चार्जिंग स्टेशनों पर बैटरी स्वैपिंग सुविधा भी अनिवार्य करने का फैसला लिया है, ताकि वाहन चालक मिनटों में बैटरी बदलकर यात्रा जारी रख सकें। चार्जिंग सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी और बिजली मीटरिंग की जिम्मेदारी सर्विस प्रोवाइडर की होगी।

EV खरीदने वालों का बढ़ेगा भरोसा

राज्य सरकार का मानना है कि चार्जिंग नेटवर्क मजबूत होने से लोगों का इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर रुझान तेजी से बढ़ेगा। घर और कार्यस्थल के पास चार्जिंग सुविधा उपलब्ध होने से ईवी उपयोगकर्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी।

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