दिल्ली हाई कोर्ट ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना पॉलोस को ₹200 करोड़ की जबरन वसूली से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी है। यह मामला प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज किया गया था। हालांकि, अदालत ने दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा MCOCA के तहत दर्ज मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। ऐसे में लीना पॉलोस को फिलहाल जेल में ही रहना होगा।

दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस प्रतीक जालान ने दोनों मामलों में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने ED के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहत देते हुए जमानत मंजूर की, लेकिन MCOCA केस में गंभीर आरोपों को देखते हुए राहत देने से इनकार कर दिया। इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस की EOW कर रही है।

जांच एजेंसियों के अनुसार, सुकेश चंद्रशेखर ने रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटरों शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह की पत्नियों से करीब ₹200 करोड़ की ठगी की थी। आरोप है कि उसने खुद को कानून मंत्रालय का अधिकारी बताकर दोनों महिलाओं को भरोसे में लिया और उनके पतियों को कानूनी राहत दिलाने का झांसा दिया। इसी बहाने करोड़ों रुपये की उगाही की गई।

एजेंसियों का कहना है कि यह मामला सुनियोजित ठगी, जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। मामले में लीना पॉलोस की कथित भूमिका को लेकर जांच अभी जारी है।

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