रामपुर सेशन कोर्ट का फैसला, सजा बरकरार; हाईकोर्ट जाने का रास्ता खुला

20 अप्रैल 2026 | उत्तर प्रदेश

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। रामपुर की सेशन कोर्ट ने दो पैन कार्ड से जुड़े मामले में उनकी और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की अपील खारिज कर दी है, जिससे उनकी सजा बरकरार रहेगी।

क्या है पूरा मामला?
यह मामला वर्ष 2019 का है, जिसमें आरोप था कि आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान ने दो-दो पैन कार्ड बनवाए थे। इस मामले में नवंबर 2025 में एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोनों को दोषी ठहराते हुए सात-सात साल की सजा और जुर्माना लगाया था।

कोर्ट में क्या हुआ आज?
रामपुर सेशन कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद 20 अप्रैल 2026 को फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा।

फिलहाल क्या स्थिति है?
दोनों नेता फिलहाल रामपुर जेल में बंद हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद उनकी रिहाई की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है।

अब आगे क्या?
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, अब इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। वहीं, राज्य की ओर से सजा बढ़ाने की अपील पर भी जल्द सुनवाई की तारीख तय की जाएगी।

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