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छत्तीसगढ़ में कक्षा पहली में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष तय, नई शिक्षा नीति के तहत सरकार का बड़ा फैसला

रायपुर, 9 जुलाई 2026

छत्तीसगढ़ सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP-2020), शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 (RTE) और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप बड़ा फैसला लेते हुए आगामी शैक्षणिक सत्र से कक्षा पहली में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष निर्धारित कर दी है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने सभी संबंधित विभागों और जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं।

नई व्यवस्था के अनुसार 01 अप्रैल को बच्चे की आयु के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। नर्सरी (बालवाटिका-1) के लिए आयु 3 वर्ष से अधिक और 4 वर्ष से कम, केजी-1 (बालवाटिका-2) के लिए 4 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम, केजी-2 (बालवाटिका-3) के लिए 5 वर्ष से अधिक और 6 वर्ष से कम, जबकि कक्षा पहली के लिए 6 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष से कम आयु निर्धारित की गई है।

सरकार ने अभिभावकों और बच्चों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 3 महीने की विशेष छूट भी दी है। यदि कोई बच्चा 01 अप्रैल तक निर्धारित आयु पूरी नहीं कर पाता, लेकिन 01 जुलाई तक आवश्यक आयु पूरी कर लेता है, तो उसे संबंधित कक्षा में प्रवेश दिया जा सकेगा।

यह नियम प्रदेश के सभी शासकीय, अशासकीय (निजी) तथा अनुदान प्राप्त विद्यालयों पर समान रूप से लागू होगा। साथ ही RTE के तहत निजी विद्यालयों की 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर होने वाले प्रवेशों में भी यही आयु सीमा प्रभावी रहेगी।

हालांकि, मान्यता प्राप्त विद्यालयों की पूर्व-प्राथमिक (Pre-Primary) कक्षा से प्रोन्नत होकर सीधे कक्षा पहली में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को इस नई आयु सीमा से छूट मिलेगी। ऐसे मामलों में स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (TC), अंकसूची या स्कोर कार्ड में दर्ज जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।

स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, विकासखंड शिक्षा अधिकारियों, संकुल समन्वयकों और शाला प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि वे नए नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें और अभिभावकों के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार कर उन्हें नई व्यवस्था की जानकारी दें।

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