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बल्क वेस्ट जनरेटर्स का पंजीयन अनिवार्य, नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी निकायों को जारी किए निर्देश

रायपुर, 6 जुलाई 2026

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राज्य के सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को बल्क वेस्ट जनरेटर्स का पंजीयन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के केंद्रीकृत पोर्टल पर अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में संचालनालय द्वारा सभी निकायों के अधिकारियों को परिपत्र भेजा गया है।

विभाग द्वारा जारी परिपत्र में बताया गया है कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बल्क वेस्ट जनरेटर्स के पंजीयन के लिए केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है। यह पोर्टल 1 जून 2026 से प्रभावी है और इसके माध्यम से चिन्हित सभी बल्क वेस्ट जनरेटर्स का पंजीयन किया जाना अनिवार्य है।

परिपत्र में कहा गया है कि भारत सरकार के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के तहत चिन्हित सभी बल्क वेस्ट जनरेटर्स का पंजीयन इसी पोर्टल पर किया जाना आवश्यक है। इसलिए सभी नगरीय निकाय यह सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र के सभी पात्र संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों का समयबद्ध पंजीयन कराया जाए।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी नगर निगम आयुक्तों, मुख्य नगर पालिका अधिकारियों तथा संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में चिन्हित बल्क वेस्ट जनरेटर्स का पंजीयन पूर्ण कराएं और नियमों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करें।

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